चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को राहत:1 अप्रैल तक जेल नहीं जाना होगा, कोर्ट ने कहा- पैसा चुकाने का यह आखिरी मौका

चेक बाउंस मामले में फंसे बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्योंकि राजपाल ने अब तक बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा जमा कर दिया है, इसलिए उन्हें फिलहाल वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगली सुनवाई की तारीख को टाला नहीं जाएगा और मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने इसे राजपाल के लिए आखिरी मौके की तरह देखने को कहा है। आज जमा किया 25 लाख का डिमांड ड्राफ्ट सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि राजपाल ने अब तक शिकायतकर्ता कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ को 4.25 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। वकील ने आज कोर्ट में 25 लाख रुपए का एक और डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा किया। इसके साथ ही कोर्ट में रेगुलर बेल (नियमित जमानत) की अर्जी भी दी गई, क्योंकि राजपाल की अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी। कोर्ट ने पूछा- क्या लोन लिया था? कार्यवाही के दौरान जज ने राजपाल यादव से सीधे सवाल किया कि क्या उन्होंने लोन लिया था? इस पर एक्टर ने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसे लिए थे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजपाल को पहले भी पैसे लौटाने के कई मौके दिए गए थे, लेकिन उन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने इसे राजपाल के लिए आखिरी मौके की तरह देखने को कहा है। राजपाल बोले- ‘जेल जाने से हुआ भारी नुकसान’ राजपाल यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2016 के आदेश के मुताबिक उन्हें 10.40 करोड़ रुपए चुकाने थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने एक दोस्त की 28 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी सुरक्षा के तौर पर दिए थे। राजपाल ने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष बकाया पैसे लेने के बजाय उन्हें जेल भेजने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जेल जाने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई, जिससे उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट में 22 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। चेक बाउंस मामले में जेल जा चुके राजपाल राजपाल यादव इन दिनों 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। यह मामला उनकी साल 2010 की फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है। राजपाल ने बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। ब्याज और पेनल्टी के साथ यह रकम अब बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई है। मामले में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब उन्हें 1 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है।

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